google-site-verification=5o-VBZ8ZG5D9BSuJqjXj8NShPiXLbNLpu-S0x1JCo-Q सरकार ने हिट एंड रन मामले में मौत की सजा में 8 गुना बढ़ोतरी को 2 लाख रुपये करने की अधिसूचना जारीकी | anujstudy78

सरकार ने हिट एंड रन मामले में मौत की सजा में 8 गुना बढ़ोतरी को 2 लाख रुपये करने की अधिसूचना जारीकी | anujstudy78

हेल्लो दोस्तों आपको हमारे ब्लॉग पर सरकारी योजनाए मिलती रहेगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, एक अप्रैल से मौत के मामले में हिट-एंड-रन पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा आठ गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया जाएगा। हिट एंड रन मामले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मिलने वाली राहत राशि मौजूदा 12,500 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो जाएगी।
Hit and run 



मंत्रालय ने 25 फरवरी को जारी अधिसूचना में कहा कि इस योजना को 'हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना', 2022 कहा जा सकता है और यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगी।
मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त, 2021 को एक मसौदा योजना को अधिसूचित किया गया था।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे की योजना "मुआवजे (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये) तक बढ़ाने का प्रयास करती है।""यह योजना पहले की सोलेटियम योजना, 1989 का स्थान लेगी," यह जोड़ा।
इस योजना के तहत मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समयसीमा के साथ इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया लेकर आया है।

सरकार एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष स्थापित करेगी, जिसका उपयोग हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजा और दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए किया जाएगा।

पिछले साल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताया था कि 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में 'हिट एंड रन' के रूप में वर्गीकृत दुर्घटनाओं में 536 लोग मारे गए थे और 1,655 लोग घायल हुए थे।
 

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